ट्यूमर के कारण रद्द करनी पड़ी फ्लाइट, नहीं मिला रिफंड, अब मिलेगा 3 लाख का मुआवजा

Oct 13, 2026 - 18:27
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ट्यूमर के कारण रद्द करनी पड़ी फ्लाइट, नहीं मिला रिफंड, अब मिलेगा 3 लाख का मुआवजा
<p style="text-align: justify;">किसी गंभीर बीमारी के कारण यात्रा रद्द करनी पड़े और कंपनी टिकट का पैसा लौटाने से इनकार कर दे तो यात्री के लिए परेशानी बढ़ जाती है. हैदराबाद में ऐसे ही एक मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने एयरलाइन और ऑनलाइन टिकट बुकिंग कंपनी को यात्री के परिवार को कुल 3.06 लाख रुपये देने का आदेश दिया है.</p> <p style="text-align: justify;">यह मामला अमेरिका जाने की फ्लाइट रद्द कराने और टिकट का पूरा रिफंड नहीं मिलने से जुड़ा है. मामले के अनुसार, हैदराबाद के एक व्यक्ति और उनकी पत्नी ने साल 2024 में अमेरिका के अटलांटा जाने के लिए हवाई टिकट बुक किए थे. इन टिकटों की कुल कीमत 1,86,168 रुपये थी. यात्रा की तैयारी के दौरान व्यक्ति को दौरा पड़ा. इसके बाद जांच में उनके दिमाग में ट्यूमर होने की जानकारी सामने आई.</p> <p style="text-align: justify;">व्यक्ति की ब्रेन सर्जरी हुई. जांच के बाद ट्यूमर के कैंसरग्रस्त होने की पुष्टि हुई और डॉक्टरों ने उन्हें छह सप्ताह तक रेडिएशन थेरेपी कराने की सलाह दी. ऐसी स्थिति में उनके लिए विदेश यात्रा करना संभव नहीं था. इसलिए परिवार ने मेडिकल कारणों का हवाला देते हुए टिकट रद्द करने और पूरी रकम वापस करने की मांग की.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>रिफंड के लिए एयरलाइन और एजेंसी के चक्कर लगाने पड़े</strong></p> <p style="text-align: justify;">परिवार ने टिकट का पैसा वापस पाने के लिए एयरलाइन और ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी से संपर्क किया. लेकिन दोनों के बीच जिम्मेदारी को लेकर मामला उलझा रहा. एयरलाइन ने कहा कि टिकट एजेंसी के माध्यम से बुक किए गए थे, इसलिए रिफंड की प्रक्रिया एजेंसी को संभालनी चाहिए.</p> <p style="text-align: justify;">दूसरी ओर, परिवार को पूरा पैसा लौटाने के बजाय करीब 95 हजार रुपये वापस लेने का विकल्प दिया गया. परिवार ने इसे स्वीकार नहीं किया और पूरे रिफंड के लिए कानूनी रास्ता अपनाया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला</strong></p> <p style="text-align: justify;">मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता आयोग ने मेडिकल दस्तावेजों और परिस्थितियों पर विचार किया. आयोग ने माना कि यात्रा रद्द करने का कारण व्यक्तिगत पसंद नहीं, बल्कि गंभीर बीमारी थी. ऐसी स्थिति में केवल टिकट रद्द करने के सामान्य नियमों का हवाला देकर रिफंड से इनकार करना उचित नहीं था. आयोग ने एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसी को कुल 3,06,168 रुपये देने का आदेश दिया. इसमें 1,86,168 रुपये टिकट के रिफंड, एक लाख रुपये मानसिक परेशानी और असुविधा के मुआवजे तथा 20 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के लिए शामिल हैं.</p> <p style="text-align: justify;">मामले की सुनवाई पूरी होने से पहले यात्री की मृत्यु हो गई थी. इसके बाद उनकी पत्नी और बच्चों ने कानूनी लड़ाई जारी रखी. यह फैसला बताता है कि गंभीर मेडिकल इमरजेंसी में रिफंड मांगने वाले यात्रियों की शिकायत पर कंपनियों को उचित तरीके से विचार करना चाहिए.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें- </strong><strong><a href="https://www.abplive.com/utility-news/personal-loan-eligibility-based-on-your-salary-if-your-it-is-rs-20000-how-much-of-a-personal-loan-can-you-get-3201276">अगर 20000 है वेतन तो कितना मिलेगा पर्सनल लोन? जानें कितनी सैलरी पर कितना कर्ज मिल सकता है</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी देखें-</strong></p> <p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/uHEv6D4FYg8?si=bNzGnv8D-sJlihK5" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

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