EPFO का अलर्ट! 15 अक्टूबर तक ECR फाइल नहीं किया तो लगेगा जुर्माना
<p style="text-align: justify;">अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और हर महीने आपकी सैलरी से PF कटता है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. कर्मचारियों के PF का पैसा समय पर जमा हो, इसके लिए कंपनियों और नियोक्ताओं को हर महीने इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (ECR) दाखिल करना जरूरी होता है. इसमें कर्मचारियों की सैलरी और PF में जमा होने वाले योगदान की जानकारी दी जाती है.</p>
<p style="text-align: justify;">दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए अपने नियोक्ताओं को सितंबर 2026 का ECR दाखिल करने और PF का बकाया पैसा जमा करने की जानकारी दी है. सितंबर 2026 के ECR को जमा करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर 2026 है. ऐसे में आप समय रहते यह प्रक्रिया जल्द पूरी कर लें, ताकि देरी होने पर आपको ब्याज और जुर्माने का सामना न करना पड़े.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>क्या है ECR?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">ECR का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक चालान-सह-रिटर्न (Electronic Challan-cum-Return) है. इसके जरिए नियोक्ता कर्मचारियों की सैलरी, PF और संबंधित अंशदान की जानकारी EPFO के पास जमा करते हैं. इससे आपके PF खाते पैसा जमा करने की प्रक्रिया पूरी होती रहती है.</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="hi">📢 नियोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना! 15 अक्टूबर 2026 तक सितंबर माह का ECR दाखिल करें और देय राशि जमा करें। समय पर ECR दाखिल करें, अनुपालन सुनिश्चित करें और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाएं। #EPFO #ECR #EmployerCompliance #SocialSecurity https://t.co/PIEkGlEiab</p>
— EPFO (@officialepfo) <a href="https://x.com/officialepfo/status/2108793290376315037?ref_src=twsrc%5Etfw">October 10, 2026</a></blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>
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देरी होने पर कितना लगेगा जुर्माना?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">अगर नियोक्ता तय समय पर PF का योगदान जमा नहीं करते हैं, तो उसे अतिरिक्त रकम चुकानी पड़ सकती है. साथ ही इसके तहत ब्याज और देरी की अवधि के हिसाब से हर्जाना भी लगाया जा सकता है.</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li><strong>ब्याज:</strong> कानून की धारा 7Q के तहत निर्धारित समय के बाद पेमेंट करने पर बकाया रकम पर 12% सालाना की दर से ब्याज लग सकता है.</li>
<li><strong>डैमेज चार्ज:</strong> धारा 14B के तहत पेमेंट में देरी की अवधि और लागू नियमों के मुताबिक बकाया रकम पर 5% से 25% तक हर्जाना लगाया जा सकता है.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>EPFO पोर्टल पर कैसे फाइल करें ECR?</strong></p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">सबसे पहले EPFO के आधिकारिक Employer Portal पर जाएं और अपनी Establishment ID और पासवर्ड के जरिए आईडी लॉगिन करें.</li>
<li style="text-align: justify;">ECR सेक्शन में जाकर कर्मचारियों की सैलरी और PF अंशदान से जुड़ी जानकारी निर्धारित फॉर्मेट में तैयार करें. </li>
<li style="text-align: justify;">तैयार टेक्स्ट फाइल अपलोड करें और सभी जानकारियों को ध्यान से जांच लें.</li>
<li style="text-align: justify;">इसके बाद चालान जनरेट करें और TRRN नंबर प्राप्त करें. </li>
<li style="text-align: justify;">चालान के जरिए निर्धारित रकम का पेमेंट करें और पेमेंट से जुड़ा रिकॉर्ड अपने पास सुरक्षित रखें.</li>
</ul>
<p><strong><a href="https://www.abplive.com/utility-news/navratri-2026-dongargarh-maa-bamleshwari-temple-special-trains-and-timings-3200217">नवरात्रि में मां बमलेश्वरी के दर्शन होंगे आसान, रेलवे ने चलाईं स्पेशल ट्रेनें</a></strong></p>
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