डाउन पेमेंट और EMI की नो टेंशन! PF से घर कैसे खरीदें?
<p style="text-align: justify;">आज के समय में अपना घर खरीदना हर किसी के लिए आसान नहीं है. प्रॉपर्टी की बढ़ती कीमतों के कारण नौकरीपेशी लोगों को घर खरीदने के लिए बड़ी रकम जुटानी पड़ती है. ऐसे में अक्सर लोग होम लोन लेते हैं, लेकिन लोन मिलने के बाद भी डाउन पेमेंट का इंतजाम करना और हर महीने EMI चुकाना भी एक बड़ी चुनौती बन जाता है. अगर आप नौकरी करते हैं और आपके PF खाते में पैसा जमा है, तो यह रकम घर खरीदने की योजना में मददगार हो सकती है.</p>
<p style="text-align: justify;">दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के नियमों के तहत कुछ शर्तें पूरी करने पर कर्मचारी अपने प्रोविडेंट फंड (PF) से घर खरीदने, मकान बनाने या होम लोन चुकाने के लिए पैसा निकाल सकते हैं. हालांकि, इसके लिए EPFO के तय नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं कि PF से पैसे निकालने की सुविधा कैसे काम करती है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PF से घर खरीदने के लिए क्या हैं नियम?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">PF से घर के लिए पैसा निकालने से पहले लागू नियमों के मुताबिक जरूरी सदस्यता अवधि पूरी होनी चाहिए. पात्रता संबंधित निकासी प्रावधान पर निर्भर करती है. कुछ शर्तों के तहत घर खरीदने या होम लोन चुकाने के लिए हर कर्मचारी को PF बैलेंस का 90% तक निकालने की सुविधा मिल सकती है. वास्तविक सीमा लागू नियमों और पात्रता के आधार पर तय होती है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>किन कामों के लिए निकाल सकते हैं पैसा?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">पात्र कर्मचारी निर्धारित शर्तों के तहत घर या फ्लैट खरीदने, मकान बनाने और होम लोन चुकाने के लिए PF निकासी का लाभ ले सकते हैं. लेकिन ध्यान रहें कि आवेदन से पहले यह जांच लें कि घर या प्लॉट आपके नाम, जीवनसाथी के नाम या संयुक्त नाम पर होने की स्थिति में कौन-से नियम लागू होंगे.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>PF से पैसा निकालने के लिए कैसे करें आवेदन?</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li style="text-align: justify;">सबसे पहल अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव करें और PF खाते में आधार, बैंक खाते और अन्य जरूरी जानकारी का वेरिफिकेशन पूरा रखें.</li>
<li style="text-align: justify;">EPFO के आधिकारिक मेंबर पोर्टल पर लॉगिन करें.</li>
<li style="text-align: justify;">इसके बाद ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में जाकर क्लेम से जुड़ा ऑप्शन चुनें.</li>
<li style="text-align: justify;">अपने खाते और पात्रता के मुताबिक Form 31 और संबंधित हाउसिंग निकासी का ऑप्शन सलेक्ट करें.</li>
<li style="text-align: justify;">मांगी गई जानकारी भरें और जरूरी वेरिफिकेशन पूरा करके आवेदन सबमिट करें.</li>
<li style="text-align: justify;">आवेदन मंजूर होने के बाद आपके खाते में रकम भेज दिए जाएंगे.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/utility-news/delhi-protest-october-2026-business-loss-2000-crore-railway-revenue-and-commuter-trouble-3200587">45 मेट्रो स्टेशन बंद, सैकड़ों ट्रेनें रद्द! प्रदर्शन से आम लोगों पर क्या पड़ा असर?</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/K5kzEeMcI1o?si=FFNQE3geYXh6AXf9" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
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