महिला ने मंगाया 10000 का फोन, डिब्बा खोला तो निकला साबुन, कंपनी पर लगा जुर्माना
<p style="text-align: justify;">आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग करना ज्यादा लोग पसंद करते हैं, लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग से जुड़ी एक शिकायत तो आपने भी सुनी होगी. ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं, जिसमें ग्राहक ने सामान कुछ और ऑर्डर किया होता है और सामान की डिलीवरी होने के बाद पता चलता है कि उसमें ऑर्डर किए गए सामान की जगह तो कुछ और ही है.</p>
<p style="text-align: justify;">ऐसा ही एक मामला दिल्ली से सामने आया है, यहां एक महिला ने लगभग 10 हजार रुपये का मोबाइल ऑनलाइन ऑर्डर किया था, लेकिन डिलीवरी के बाद जब उसने फोन का डिब्बा खोला तो उसमें मोबाइल फोन नहीं, बल्कि साबुन निकला. इसके बाद महिला ने इसकी शिकायत कंज्यूमर कमीशन में की और जांच के बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को महिला को मुआवजा देने का निर्देश दिया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कितने पैसे मिलेंगे महिला को?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बता दें कि जब मामला कंज्यूमर कमीशन तक पहुंचा तो कमीशन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को महिला को 10,574 रुपये और साथ ही 7 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ देने का आदेश दिया. वहीं 10,000 रुपये मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के देने के लिए कहा. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ऑनलाइन ऑर्डर किया था फोन</strong></p>
<p style="text-align: justify;">दरअसल, महिला ने फोन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ऑर्डर किया और कुछ दिन बाद जब फोन डिलीवर हुआ और महिला ने जब उसे खोला तो महिला के होश उड़ गए. क्योंकि जिस डिब्बे में मोबाइल फोन आना चाहिए था, उस डिब्बे में साबुन की टिकिया थी. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने क्या कहा?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">इस मामले पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कहना है कि उनका काम केवल सामान बेचने और खरीदने वालों को जोड़ना है. उनका कहना था कि फोन किसी दूसरे सेलर ने बेचा था तो पैसे वापस करने की जिम्मेदारी भी सेलर की ही होनी चाहिए. मामले पर डिलीवर कंपनी का कहना था कि उन्होंने तो केवल सीटबंद पैकेट को ग्राहक तक पहुंचाया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आगे क्या हुआ?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">महिला ने इसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संपर्क किया और मामले की शिकायत की, लेकिन जब महिला को कोई समाधान नहीं मिला तो महिला ने दूसरा तरीका अपनाया और सीधे कंज्यूमर कमीशन में मामले की शिकायत कर दी.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कमीशन ने क्या कहा?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">महिला ने कमीशन के सामने सामान को खोलते हुए एक वीडियो भी पेश किया था,जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि सामान की जगह साबुन था. मामले पर कमीशन का साफ कहना था कि प्लेटफॉर्म मार्केटप्लेट होने की बात कहकर अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकता है.</p>
<p style="text-align: justify;">ग्राहक जब भी कोई सामान खरीदता है तो उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भरोसा करके खरीदता है तो इसलिए ग्राहक की शिकायत का समाधान करने की जिम्मेदारी प्लेटफॉर्म की है. मामले पर कमीशन ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की सेवा में कमी पाई और महिला को मुआवजा देने का आदेश दिया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले ध्यान दें</strong></p>
<p style="text-align: justify;">अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मोबाइल, लैपटॉप या दूसरे महंगे सामान भी खरीदते हैं तो डिलीवरी के समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें जैसे...</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">जब सामान आपके पते पर डिलीवर हो तो डिलीवरी करने वाले के सामने ही पार्सल खोलें.</li>
<li style="text-align: justify;">साथ ही पार्सल को खोलते समय वीडियो जरूर बनाएं, ताकि अगर उसमें सामान की जगह कुछ और निकलता है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं.</li>
<li style="text-align: justify;">अगर आपके सामान की जगह कुछ और निकलता है तो इसकी शिकायत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करें.</li>
<li style="text-align: justify;">अगर समाधान नहीं मिलता है तो आप कंज्यूमर कमीशन के पास भी शिकायत कर सकते हैं.</li>
<li style="text-align: justify;">ध्यान रखें, अपने पास बिल और फोटो वीडियो संभालकर जरूर रखें. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/utility-news/indian-railways-festive-season-operations-of-these-3-special-trains-extended-3195240">पटना, पाटलिपुत्र और रक्सौल रूट की ट्रेनों का बढ़ा समय, रेलवे का फैसला</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/aJu9gXvY-9w?si=PTTEnvaErx2j2ESl" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
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