LPG सब्सिडी और बॉयोमीट्रिक के नियम बदलेंगे? हाई कोर्ट ने सरकार को भेजा नोटिस
<p style="text-align: justify;">देश में गैस सिलेंडर पर सब्सिडी और अनिवार्य बॉयोमीट्रिक पहचान को लेकर नियमों में बदलाव हो सकता है. दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से उस जनहित याचिका पर जवाब मांगा है, जिसमें घरेलू एलपीजी सब्सिडी और रिफिल बुकिंग के लिए बॉयोमीट्रिक पहचान को अनिवार्य बनाने के फैसले को चुनौती दी गई है. अब हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.</p>
<p style="text-align: justify;">दरअसल यह याचिका पुलकित लूथरा नाम के एक वकील की ओर से दायर की गई है, जिन्हें खुद 75 फीसदी स्थायी दृश्य दिव्यांगता है. याचिका में कहा गया है कि बॉयोमीट्रिक पहचान, जिसमें आइरिस स्कैन भी शामिल है, की अनिवार्यता से बुजुर्गों, दिव्यांगों और दृष्टिबाधित लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और यह प्रक्रिया कानूनी प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अटॉर्नी जनरल ने क्या कहा?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने कहा कि याचिकाकर्ता के पास कोई आंकड़े नहीं है. यह याचिका ऐसी ही दाखिल कर दी गई है. उन्होंने कहा कि यह फैसला सरकारी सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने के लिए लिया गया था और उन्होंने आश्वासन दिया कि विकलांग व्यक्तियों का ध्यान रखा जाएगा. याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने तर्क दिया सरकार का यह निर्णय कानून और आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>18 नवंबर को होगी अगली सुनवाई </strong></p>
<p style="text-align: justify;">याचिका पर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नितिन वासुदेव सांब्रे और न्यायमूर्ति संजय शर्मा की पीठ ने अब केंद्र सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है और मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर तय की है.</p>
<p style="text-align: justify;">बता दें कि सरकार ने घरेलू एलपीजी ग्राहकों के लिए एक अक्टूबर से लागू सब्सिडी सहित निर्धारित खुदरा विक्रय मूल्य पर रिफिल बुक करने के लिए बायोमेट्रिक आधार वैरिफिकेशन को अनिवार्य बना दिया था.</p>
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