कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बीमा कंपनी ने खारिज किया क्लेम, अब चुकाने होंगे 1 करोड़

Oct 03, 2026 - 02:03
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कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बीमा कंपनी ने खारिज किया क्लेम, अब चुकाने होंगे 1 करोड़
<p style="text-align: justify;">आजकल की बढ़ती बीमारियों के डर से लोग अब लाइफ इंश्योरेंस करवाना पसंद कर रहे हैं. खासकर ऐसे लोग जिन्हें गंभीर बीमारियां हैं. वे परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं. ऐसे में अगर किसी व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस करवाया हो और पॉलिसीधारक की मौत हो जाए. फिर इंश्योरेंस कंपनी क्लेम खारिज कर दें तो ऐसी स्थिति में परिवार क्या करेगा? कुछ ऐसा ही एक मामला कोलकाता से सामने आया है, जहां पर जिला उपभोक्ता आयोग ने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसीधारक के बेटे को 1 करोड़ रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>कंपनी को कितने पैसे देने का आदेश दिया?</strong></p> <p style="text-align: justify;">जानकारी के मुताबिक, आयोग ने कंपनी को 99.41 लाख रुपये के साथ 50 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये कानूनी खर्च का देने को कहा. मामले पर आयोग का कहना है कि क्लेम को बिना किसी सबूत के खारिज करना कंपनी की सेवा में कमी है.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>आखिर पूरा मामला क्या था?</strong></p> <p style="text-align: justify;">दरअसल, यह मामला इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस से जुड़ा है. एक महिला ने 1 करोड़ रुपये की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी.&nbsp;अहम बात तो ये है कि महिला का बेटा पॉलिसी में नॉमिनी था और जब महिला की मौत हो गई तो उसने मार्च 2023 में कंपनी से 1 करोड़ रुपये का डेथ क्लेम करने के लिए अप्लाई किया. लेकिन कंपनी ने महिला के बेटे का क्लेम खारिज कर दिया. साथ ही कंपनी ने क्लेम खारिज करने के पीछे का कारण भी बताया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>क्यों किया क्लेम खारिज?</strong></p> <p style="text-align: justify;">कंपनी ने क्लेम को खारिज किया और कहा कि पॉलिसी के समय जो पेशे और आय से जुड़े दस्तावेज जमा किए गए थे वो फर्जी थे. इतना ही नहीं, बल्कि कंपनी ने एक ओर कारण बताया.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>महिला की मौत कैसे हुई?</strong></p> <p style="text-align: justify;">बता दें महिला ने 23 जनवरी 2022 को इसका पहला सालाना प्रीमियम भी भरा था जो कि 58,509.12 रुपये था. 30 जनवरी 2023 को महिला को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन 1 फरवरी 2023 को ही उसकी मौत हो गई.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>सुनवाई के दौरान सबूत नहीं दिए</strong></p> <p style="text-align: justify;">कंपनी ने कहा कि महिला को पॉलिसी लेने से पहले ही कई गंभीर बीमारी थी, जिसकी जानकारी महिला ने नहीं दी थी.जब मामला आयोग तक पहुंचा तो बीमा कंपनी ने न ही कोई सबूत पेश किए, न ही कोई लिखित जवाब दिया , यहां तक की बीमा कंपनी सुनवाई में पेश ही नहीं हुई.ऐसे में मामले की सुनवाई केवल एकतरफा ही हुई.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>आयोग ने क्या कहा?</strong></p> <p style="text-align: justify;">मामले में आयोग ने कहा कि कंपनी की साइड से कोई भी सबूत पेश नहीं किए गए हैं और न ही इस बात सबूत मिला की महिला को पॉलिसी लेने से पहले ही गंभीर बीमारियां थी और उन्हें ये बात बताई नहीं.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>क्लेम खारिज करने पर क्या करें?</strong></p> <p style="text-align: justify;">अगर किसी व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस लिया हो और &nbsp;पॉलिसीधारक की मौत हो जाए, जिसके बाद परिवार का बीमा क्लेम खारिज कर दिया जाता है &nbsp;तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले आप कंपनी से लिखित में क्लेम खारिज करने के पीछे का कारण मांगे. अगर आपको लगता है कि क्लेम बिना किसी कारण के रिजेक्ट किया गया तो अब आप इस शिकायत को आगे बढ़ा सकते हैं.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/utility-news/which-solar-panel-should-you-install-if-you-have-a-small-roof-kilowatt-capacity-technology-3196772">छोटी छत पर कौनसा सोलर पैनल लगाएं? किलोवाट से लेकर बिजली तक समझें पूरा हिसाब</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/-JySUKCSKUA?si=clo9PrAM50KyYU3_" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

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