कूलिंग बंद होने के बाद 1 लाख के फ्रिज में ब्लास्ट, अब ग्राहक को मिलेंगे 2 लाख

Oct 06, 2026 - 06:37
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कूलिंग बंद होने के बाद 1 लाख के फ्रिज में ब्लास्ट, अब ग्राहक को मिलेंगे 2 लाख
<p style="text-align: justify;">जरा सोचिए, अगर हजारों रुपये खर्च करके खरीदा गया फ्रिज कुछ समय बाद ठंडा करना बंद कर दे और बार-बार मरम्मत के बावजूद समस्या ठीक न हो। सिर्फ इतना ही नहीं, बाद में वही फ्रीज जोरदार आवाज के साथ फट जाए, तो किसी भी ग्राहक के लिए यह परेशानी वाली बात होगी. ऐसा ही एक मामला झारखंड से सामने आया है.</p> <p style="text-align: justify;">जहां एक ग्राहक को खराब फ्रिज की परेशानी के बाद उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ा. मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और उसके अधिकृत सर्विस सेंटर को ग्राहक को कुल 2 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है.<br /><br /><strong>कितने लाख में खरीदा था फ्रिज?</strong><br /><br />आयोग के सामने दर्ज शिकायत के अनुसार, गणेश कुमार अग्रवाल ने करीब पूरे 1.09 लाख रुपये में एक रेफ्रिजरेटर खरीदा था. कुछ समय इस्तेमाल करने के बाद फ्रिज ने सही तरीके से ठंडा करना बंद कर दिया, समस्या की शिकायत कंपनी के अधिकृत सर्विस सेंटर से की गई.</p> <p style="text-align: justify;">ग्राहक का आरोप था कि समस्या दूर करने के लिए फ्रिज की आठ बार सर्विसिंग की गई. इस दौरान उसका कंप्रेसर भी बदला गया और रेफ्रिजरेंट गैस डाली गई. इसके बावजूद परेशानी खत्म नहीं हुई. बाद में फ्रिज से तेज आवाज आई और वह फट गया.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>कंपनी से मांगा था नया फ्रिज</strong></p> <p style="text-align: justify;">घटना के बाद ग्राहक ने कंपनी और अधिकृत डीलर से संपर्क कर खराब फ्रिज बदलने की मांग की. उसने 17 अक्टूबर 2024 को कंपनी को ईमेल भेजकर भी समस्या का समाधान करने को कहा था. कंपनी की ओर से नए फ्रिज का विकल्प दिए जाने की बात सामने आई, जिसकी खुदरा कीमत 1,24,999 रुपये बताई गई थी. हालांकि, ग्राहक को नया फ्रिज उपलब्ध नहीं कराया गया. इसके बाद ग्राहक ने 4,49,624रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>आयोग ने कंपनी और सर्विस सेंटर को ठहराया जिम्मेदार</strong></p> <p style="text-align: justify;">सेराइकेला-खरसावां जिला उपभोक्ता आयोग ने मामले में उपलब्ध दस्तावेजों और ग्राहक के बयान की जांच की. आयोग ने माना कि शिकायत में पर्याप्त आधार है. सर्विस सेंटर मामले में मौजूद हुआ, लेकिन उसने अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं किया. कंपनी की ओर से भी सुनवाई के दौरान प्रभावी जवाब नहीं दिया गया.</p> <p style="text-align: justify;">आयोग ने माना कि ग्राहक को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानी और शारीरिक जोखिम का भी सामना करना पड़ा, इसे सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार से जुड़ा मामला माना गया.<br /><br /><strong>45 दिनों में करना होगा भुगतान</strong><br /><br />आयोग ने कंपनी और सर्विस सेंटर को 1,24,999 रुपये नए फ्रिज की कीमत, 50 हजार मुआवजे और 25 हजार मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश दिया. इस तरह कुल रकम 1,99,999 रुपये बैठती है. आदेश के मुताबिक भुगतान 45 दिनों के भीतर ही करना होगा. तय समय में रकम नहीं चुकाने पर 9 प्रतिशत सालाना ब्याज के साथ कानूनी प्रक्रिया के जरिए वसूली की जा सकती है.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें- </strong><strong><a href="https://www.abplive.com/utility-news/ppf-maturity-rules-what-happens-if-you-do-not-withdraw-money-after-15-years-3197819">PPF मैच्योरिटी पर बैंक या डाकघर नहीं गए तो क्या होगा? जान लें नियम</a></strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>यह भी देखें-</strong></p> <p style="text-align: justify;"><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/L0Yjp4Ikd0M?si=ZQB1FQaUbRZPjF9A" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>

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