भारत-पाक तनाव में रद्द हुई थी फ्लाइट, यात्री को ट्रेवल कंपनी देगी 1.11 लाख का रिफंड
<p style="text-align: justify;">आप कहीं बाहर जाने का सोच रहे हो, लेकिन आपकी टूर कंपनी की वजह से आपका जाना रद्द हो जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही एक मामला सामने आया है. छुट्टियों पर जाने के लिए एक कपल ने पूरे 1 लाख रुपये का पैकेज टूर कंपनी से खरीदा था, लेकिन कुछ निजी दिक्कतों के चलते वह रद्द करना पड़ा. जब कपल ने कंपनी से अपनी रकम मांगी, तो कंपनी का कुछ ऐसा कहना था जिसकी उम्मीद नहीं कि जा सकती है. <br /><br />पूरा मामला कर्नाटक के मैसुरु का बताया जा रहा है. शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने अपनी पत्नी ने साथ में उत्तराखंड घूमने का सोचा था. जिसके चलते उन्होंने 8 से लेकर 13 मई तक का छह दिन का टूर बुक किया था. इस पूरे टूर के लिए कपल ने 1,10,461 रुपये कंपनी को दिये थे. इस पूरे पैकेज में आने-जाने कि फ्लाइट बुक थी. <br /><br /><strong>किस वजह से हुई रद्द</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बता दें कि जब कुछ समय बाद पता चला कि भारत-पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात चल रहे है, इसलिए उनकी फ्लाइट रद्द कर दी गयी. जिसके चलते कपल ने कंपनी से अपनी रकम वापिस लेने की मांग की और इसके साथ ही कपल ने टूर की कोई अन्य तारीख मांगी. <br /><br /><strong>कंपनी ने क्यों दिये सिर्फ 66 हजार </strong></p>
<p style="text-align: justify;">शिकायतकर्ता के मुताबिक यह बताया गया है कि कंपनी ने पूरी रकम लौटाने की बजाए सिर्फ 66 हजार रुपये का रिफंड दिया. जबकि यह राशि कैश रिफंड के बजाय 12 महीने की वैधता वाले गिफ्ट वाउचर के रुप में देने का हवाला दिया. </p>
<p style="text-align: justify;">शिकायतकर्ता का यह भी कहना था कि एयरलाइंस ने अपनी तरफ से टिकट की रकम सभी यात्रियों को वापस लौटा दी है. लेकिन ट्रैवल कंपनी ने उनका पैसा अब-तक नहीं लौटाया. जिसके चलते शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग के पास जाने का फैसला किया. <br /><br /><strong>कंपनी कि दलील </strong><br /><br />कंपनी का यह दावा था कि फ्लाइट रद्द हो जाना उनके नियंत्रण में नहीं थी. कंपनी ने खुद को केवल एक माध्यम बताया है. उनका यह भी कहना था कि बुकिंग नॅान-रिफंडेबल थी. जिसके बावजूद भी उन्होंने ग्राहक को 66 हजार रुपये लौटाये. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>उपभोक्ता आयोग का फैसला</strong><br /><br />उपभोक्ता आयोग ने मामले कि पूरी तरीके से जांच की जिससे यह साबित होता है कि कंपनी की ओर से रिफंड और तारीख को लेकर सही तरीके से रुख नहीं अपनाया गया. उपभोक्ता आयोग का कहना है कि कपल ने कोई भी सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जिसके कारण उनको उनकी रकम वापिस मिलने का पूरा हक है. आयोग ने ट्रैवल कंपनी को 1.11 लाख रुपये रिफंड, 20 हजार रुपये मानसिक परेशानी और असुविधा के मुआवजे तथा 5 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने का आदेश दिया. यानी कंपनी को कुल मिलाकर लगभग 1.36 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें- </strong><strong><a href="https://www.abplive.com/utility-news/insurer-ordered-to-pay-1-crore-to-widow-after-rejecting-claim-over-income-dispute-3192274">कोर्ट ने विधवा को दिलाया 1 करोड़ का क्लेम, पति की सड़क हादसे में हुई थी मौत</a></strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यह भी देखें- </strong></p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/UVzL99LH6dk?si=si2EUi8tXBmXtXLA" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
What's Your Reaction?
Like
0
Dislike
0
Love
0
Funny
0
Wow
0
Sad
0
Angry
0
Comments (0)